राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग
कोरोनावायरस को महामारी घोषित किए जाने की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि में भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुच्छेद 24(l) राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार अधिसूचना जारी की है|
- भारत सरकार व राज्य सरकार/ जिला एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्ण मारी से बचाव हेतु उठाए कदमों के तहत यदि चिकित्सा जांच में कोई नागरिक होना (COVID19) से संक्रमित है/ पाया जाता है/ लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सीय परामर्श के अनुसार 14 दिन तक के रूप में निर्धारित स्थान पर रहेगा तथा इस संबंध में जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा|
- The COVID19 Postive/ Effected Person has to क्वॉरेंटाइन व्यक्ति स्वयं के मोबाइल पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित मोबाइल ऐप RajCOVIDInfo App करके प्रतिदिन प्रातः 8:00 से रात्रि 9:00 तक प्रति 2 घंटे में सेल्फी मोबाइल एप पर अपलोड करेगा एवं ईमेल [email protected] पर सूचित करेगा| यदि किसी के पास एक ईमेल की सुविधा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति की लोकेशन टेलीकॉम कंपनी की सहायता से ट्रेस की जाएगी| इस हेतु संबंधित क्वॉरेंटाइन व्यक्ति द्वारा पुलिस/ चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि को मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे, जिससे प्रशासन द्वारा उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके|
- निर्दिष्ट क्वॉरेंटाइन व्यक्ति की मॉनिटरिंग संबंधित क्षेत्र के निर्धारित पुलिस/ चिकित्सा विभाग द्वारा की जाएगी| यदि संबंधित क्वॉरेंटाइन व्यक्ति निर्धारित स्थान तो परिवार वाले निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत पुलिस/ चिकित्सा विभाग को सूचित करने के लिए उत्तरदाई होंगे|
- यदि कोई भी नागरिक जो जांच में कोरोना कोविड-19 से संक्रमित है/ पाया गया है/ लक्षण पाए गए हैं द्वारा यदि सरकार के इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/ हिदायत/ आदेशों की अवहेलना करता है की जाती है तो ऐसा व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अध्याय एप्स के सेक्शन 51 से 60 में वर्णित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी|
आपके मोबाइल सेवा प्रदाता से प्राप्त आपकी लोकेशन के अनुसार आपने संगरोध (Quarantine) के निर्देशों की अवहेलना की है। आप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में वर्णित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती हैं। अतः घर पर रहे, सुरक्षित रहे और राज्य / केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करें। किसी जानकारी या समस्या के लिए 181 डायल करें| यदि आपने RajCovidInfo मोबाइल ऐप डाऊनलोड नहीं किया है तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3-04-2020 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत http://rajcovidinfo.rajasthan.gov.in/mobileapp/index.html लिंक से ऐप को आवश्यक रूप से डाऊनलोड करें तथा इस में रजिस्टर कर login करें|
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