Jharkhand School Fee Rules (Refund) Official Order & Notification

Jharkhand Private/ Govt/ DAV School Fee Relief Orders | Corona Lockdown Fees Maaf Official Jharkhand School Fee Rules Notification | Nursery, UKG, LKG KidZee Bachpan Play School Class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 School Fee (June/ July/ August/ September 2020).

Dept of School Education, Madhyamik Shiksha Nideshalaya Jharkhand has issued Press Release and Order on 25 June 2020 regarding the School Fee 2020-2021 session for (Govt/ Private School) which are regulated under Jharkhand Board (Affiliated or Non-Affiliated) School. Due to COVID-19 Lockdown from 23 March 2020, schools are closed and parents are raising their concern that school are asking/pressurizing for School Fee, Transportation, Stationary Fee, Games, Admission, Annual Function Fee, Computer Fee etc.

Jharkhand Govt has issued a notification regarding School Fee – Check the rules and regulation for the Session 2020-21 School Fee. Do you really need to pay full fee? Report complaints against the School Administration for Pressure/ Call and Personal Visit for Fee Collection.

Jharkhand School Fee Rules

Article About School Fee
State Jharkhand
Class
  1. Play School
  2. Nursery (LKG, UKG)
  3. Class I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)
Order Date 25 June 2020
Notification No. 1006
Fee collection Permissible Only Tuition Fee
Other School Fee (Relief)
  1. School Bus
  2. Games Fee
  3. Annual Day Fee
  4. Dress/ Uniform Fee
  5. Computer Fee etc.

school fee jharkhand

निजी विद्यालयों के द्वारा लॉकडाउन अवधि में फीस लिए जाने के संबंध में

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ( माध्यमिक शिक्षा निदेशालय),झारखंड सरकार रांची का आदेश संख्या 1006 दिनांक 25 जून 2020 द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन अभी के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं|

उपाय के आलोक में सभी तरह के निजी विद्यालय (गैर अनुदानित, अनुदानित, विभिन्न संस्थाओं, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय यथा डीएवी आदि सहित अन्य सभी प्रकार के निजी विद्यालय) को नोबेल कोरोनावायरस के आलोक में लॉकडाउन से उत्पन्न हुई समस्या वह तदोपरांत छात्रों/ अभिभावकों को राहत देने के लिए आपदा प्रबंधन के संबंध में निम्न आदेश निर्गत किया जाता है:-

  1. शैक्षणिक सत्र 2020- 21 हेतु विद्यालय शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी|
  2. विद्यालयों को पूर्व संचालन प्रारंभ होने से पूर्व मात्र शिक्षण शुल्क मासिक दर पर दिया जाएगा|
  3. किसी भी परिस्थिति में शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा तथा ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा से वंचित भी नहीं किया जाएगा|
  4. विद्यालय में नामांकित सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था हेतु आईडी एवं पासवर्ड तथा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री संबंध कराने की पूर्व जिम्मेदारी विद्यालय प्रमुख की होगी|
  5. विद्यालय बंद रहने की अवधि तक किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क या अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा| उक्त के संबंध विद्यालय संपादित आधार पर अभिभावकों से ली जा सकती है| इसी विद्यालय द्वारा इस आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व यदि वार्षिक शुल्क, यात्रा अन्य शुल्क ( शिक्षण शुल्क) के अतिरिक्त अभिभावकों से लिया गया है तो लॉक डाउन के पश्चात उन्हें शिक्षण कार्य प्रारंभ होने पर आने वाले महीने के पुल के विरुद्ध उसे एडजस्ट किया जाएगा|
  6. किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क ( लेट पेमेंट चार्ज) नहीं लिया जाएगा|
  7. विद्यालय प्रबंध द्वारा शुल्क हेतु कोई नया मत सर्जित तरंगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं बनाया जाएगा|
  8. उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन नहीं करने की स्थिति में या आदेश का उल्लंघन होने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी|

Jharkhand School Fee Guidelines Notification

Note: You can register online complaints. We will guide you.

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